सहायक शिक्षिका के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले तीन लोगों को 5-5 साल की कारावास में और 13-13 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई

 

रायबरेली। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाली सहायक शिक्षिका के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले तीन लोगों को 5-5 साल की कारावास में और 13-13 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। रायबरेली सत्र न्यायालय की कोर्ट संख्या एक के अपर सत्र न्यायाधीश कुशल पाल ने दोषियों को यह सजा सुनाई है।शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मुकेश सिंह राठौर ने जानकारी देते बताया कि घटना वर्ष 2008 की है। जब कटघर के प्राथमिक विद्यालय में बोर्ड परीक्षाओ के संचालन के संबंध में सहायक शिक्षिका नीता सिंह स्कूल गई थी। किसी बात को लेकर उनके ऊपर शिक्षामित्र देवेंद्र कुमार अवस्थी निवासी कटघर थाना डलमऊ, प्रधान अध्यापक राममूर्ति सिंह व उनके पुत्र रामप्रकाश सिंह निवासी दरीबा थाना कोतवाली नगर ने जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं। हमले में उन्होंने कुदाल व फावड़े का भी इस्तेमाल किया था। घटना के बाद पीड़ित शिक्षिका बेहोश हो गई थी। इसके बाद पीड़िता के पति की शिकायत पर थाना डलमऊ में तीनों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया गया था। 16 साल से यह मामला कोर्ट में चला रहा था। उसके बाद आज कोर्ट द्वारा तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कारावास की सजा व 13-13 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।

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