रायबरेली।महराजगंज क्षेत्र स्थित अटरा गांव सभा में तालाब की सुरक्षित भूमि पर बिना प्रस्ताव और कार्य योजना के इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जा रहा था। ग्रामीणों के विरोध और शिकायत के बाद उपजिलाधिकारी (एसडीएम) ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
गांव निवासी प्रदीप कुमार बाजपेई ने एसडीएम से शिकायत की थी कि ग्राम प्रधान द्वारा अपने निजी हित के लिए भूमि संख्या 787 व 788 पर इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस कार्य के लिए न तो कोई ग्राम सभा प्रस्ताव पारित किया गया है और न ही इसे कार्य योजना में शामिल किया गया है।ग्रामीणों ने इस कार्य का तत्काल विरोध किया और पुलिस की मदद से कार्य को रुकवा दिया। उन्होंने इस संबंध में एक लिखित शिकायत पत्र एसडीएम को सौंपा।एसडीएम गौतम सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद तालाब की सुरक्षित जमीन की पैमाइश कर उसे सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पुष्टि की कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है।
