रायबरेली  19 अप्रैल, 2023 अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश श्री अब्दुल शाहिद द्वारा बताया गया कि नवनिर्मित ए0डी0आर0 भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय, सुलह व मध्यस्थता केन्द्र एवं स्थायी लोक अदालत का कार्यालय व न्यायालय स्थित है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली सभी योजनाओं का लाभ यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सुलह व मध्यस्थता केन्द्र के माध्यम से विवादों का आपसी सहमति के आधार पर सुलह-समझौता कराये जाते है। अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामले, बीमा से सम्बन्धित मामले, राजस्व से सम्बन्धित मामले, विद्युत से सम्बन्धित मामले, जल से सम्बन्धित मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से सम्बन्धित मामले, शमनीय दाण्डिक मामलों, चेंक बाउस के मामले व परिवार न्यायालय से सम्बन्धित वैवाहिक विवादों का निस्तारण बिना मुकदमा दर्ज कराये अथवा मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद भी सुलह-समझौता के माध्यम से कराया जा सकता है तथा इस हेतु न तो अधिवक्ता की आवश्यकता है और न ही कोई शुल्क देय है।
उपरोक्त से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी ए0डी0आर0 सेन्टर छजलापुर में बने हेल्प डेस्क व न्यायालय परिसर में स्थापित विधिक सहायता पटल(KIOSK) तथा लीगल ऐड क्लीनिक कुण्डौली व भवानीगढ़ पर उपरोक्त विवादों को बिना वाद दायर किये ही प्रिलिटिगेशन स्तर पर सरल समाधान किये जाने के बाबत प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पराविधिक स्वयं सेवक के माध्यम से तहसील स्तर पर जानकारी व उनकी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
     अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमाशंकर कहार द्वारा बताया गया कि वैवाहिक विवादों के पीड़ित पति/पत्नी मात्र एक प्रार्थनापत्र के आधार पर बिना मुकदमा दर्ज कराये अपने विवादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करा सकते है।

By RAKESH KUMAR

EDITER IN CHIEF RAKESH KUMAR SUPER INDIA NEWS TV Mo: 9140210037

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