आशनाई में हुए चर्चित जघन्य तिहरे हत्याकांड में अदालत ने हत्यारोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

रायबरेली में आशनाई के चक्कर में हुए चर्चित जघन्य तिहरे हत्याकांड के आरोपी को अपर न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा, सजा के बाद हत्यारोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल, मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत बभन पुर गांव का है जहां शिवकुमार यादव ने आशनाई के चक्कर में 2 मार्च 2020 को अपनी पत्नी श्रीमती मोनी, व ढाई वर्ष की मासूम बच्ची अवनी समेत नौकर ननचू को सोते समय जिंदा जला दिया कर मार दिया था, और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था, घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया था, घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों ने हत्यारोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की थी, पुलिस ने हत्यारोपी शिवकुमार यादव को लगभग 1 हफ्ते बाद गोवा में महिलाओं के साथ रंगरेलियां मनाते हुए होटल गिरफ्तार किया था, जिसको पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेकर रायबरेली पहुंची और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया लंबी चली सुनवाई के बाद आज न्यायाधीश विमल कुमार त्रिपाठी फास्ट्रैक कोर्ट तृतीय ने हत्यारोपी शिवकुमार को तिहरे हत्याकांड का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व ₹1लाख अर्थ दंड की सजा सुनाई पुलिस ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है।
