हिमांशु अग्रहरि जिला संवाददाता
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना लालगंज पर पंजीकृत वन अधिनियम व चोरी के अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-अम्बरीश पाण्डेय, विवेचक-उपनिरीक्षक भागवत सिंह, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी विनोद कुमार रावत तथा पैरोकार- आरक्षी अनिल विश्वकर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0-02, मीरजापुर(शिवानी चौधरी) द्वारा वन अधिनियम व चोरी करने के सम्बन्ध में थाना लालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-131/1984 धारा 379,411 भादवि व 41/42 वन अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त बालकिशुन दुबे पुत्र रामनायक दुबे निवासी ग्राम रैकरी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर कारागार में बितायी गयी अवधि के कारावास तथा न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹ 1500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 दिवस के अतिरिक्त सा0कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
