हिमांशु अग्रहरि जिला संवाददाता
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना जमालपुर पर जुआ अधिनियम के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-अम्बरीश पाण्डेय, विवेचक-उपनिरीक्षक राजाराम यादव, पैरोकार-आरक्षी राहुल यादव व कोर्ट मुहर्रिर- आरक्षी अजय यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सिविल जज(जू0डि0)-01, मीरजापुर(अंकित त्यागी) द्वारा थाना जमालपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-331/2011 धारा 13 जुआ अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त सूर्यभान उर्फ भानू पुत्र बद्री सिंह निवासी मिल्की शिवपुर थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर को जेल में बितायी गई अवधि एवं ₹ 100/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
