हिमांशु अग्रहरि जिला संवाददाता
सर्वसाधारण को सूचित किया है जनपद की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु सुबह 06.00 बजे से रात्रि 21.30 बजे तक भारी वाहनों के लिए शहर क्षेत्र में नो-एन्ट्री लगाया गया है किन्तु प्रायः देखने में आ रहा है कि नो-एन्ट्री की वजह से बड़ी संख्या में भारी वाहन नो-एन्ट्री प्वांइटों से पीछे की तरफ रोड के किनारे इकठ्ठे होते रहते है व नो एन्ट्री खुलने पर हर तरफ से शहर में प्रवेश करते है। जिससे बरकछा चौराहा, मुहकोचवां, राबर्ट्सगंज, सेप्टनमील, बथुआ तिराहा, गांधीघाट पुलिया, सबरी चौराहा, नटवां तिराहा, शास्त्री ब्रिज, चील्ह पिकेट आदि प्रमुख तिराहों/चौराहों पर बड़ी मात्रा में भारी वाहनो की लाइन लग जाती है । इस समस्या के निराकरण हेतु निम्न शर्तों के साथ औराई से आने वाले खाली भारी वाहनों को मीरजापुर शहर मे प्रवेश दिया जायेगा—
1- चील्ह पिकेट से शास्त्री ब्रिज की तरफ केवल खाली भारी वाहन ही जायेगें, माल लदे हुए भारी वाहनों को चील्ह पिकेट से औराई की तरफ पूर्व की भाति नो-एन्ट्री का पालन कराया जायेगा ।
2- ये सभी खाली भारी वाहन शास्त्री ब्रिज, नटवां होते हुए बथुआ तिराहे की तरफ ही जायेगें किसी भी दशा में इन वाहनों को नटवां से विन्ध्याचल की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा।
3- नटवां तिराहे से बथुआ की तरफ सभी खाली भारी वाहनों को सेप्टनमील होते हुए राबर्ट्सगंज तिराहे की तरफ डायवर्ट किया जायेगा। किसी भी वाहन को बथुआ तिराहे से गांधीघाट पुलिया ( लालगंज मार्ग) की तरफ जाने वाले मार्ग पर नहीं जाने दिया जायेगा।
4- प्रातः 09.00 से लेकर 12.00 व शाम 04.00 से 07.00 बजे तक ट्रैफिक पीक आवर्स होने के कारण खाली भारी वाहनों को चील्ह तिराहे से नटवां की तरफ नही आने दिया जायेगा। जिससे बथुआ तिराहे पर यातायात सामान्य रहे।
5- खाली भारी वाहनों को औराई की तरफ से प्रवेश करने मे दी गई छूट ट्रायल के आधार पर दी जा रही है अर्थात दिनांक 12.03.2024 से लेकर एक सप्ताह तक ट्रायल किया जायेगा । ट्रायल मे मिले परिणामों के आधार पर दी गई इस छूट में विचार किया जायेगा कि इन खाली वाहनों को औराई की तरफ से शहर में प्रवेश हेतु जारी आदेश के क्रम आने दिया जाये की नहीं।
6- बथुआ तिराहे पर ट्रैफिक ज्यादा होने की दशा में आवश्यकतानुसार चील्ह पिकेट से इन खाली भारी वाहनों का प्रवेश रोक कर बथुआ तिराहा पर यातायात सामान्य होने पर पुनः शहर की तरफ प्रवेश दिया जायेगा।
7- यह सम्बन्धित आदेश सिर्फ और सिर्फ खाली भारी वाहन जो कि औराई से वाया चिल्ह पिकेट होते हुये शहर की तरफ प्रवेश करते है उन खाली भारी वाहनों के लिये होगा । माल लदे वाहन पूर्व की भाति नो-एन्ट्री का नियमतः पालन करेंगे।
8- उपरोक्त आदेश के क्रम मे सभी प्रकार के इमरजेन्सी वाहन जैसे- एम्बुलेन्स, स्कूली वाहन, डेयरी वाहन , पेट्रोलियम/गैस वाहन, सरकारी बस, आदि मुक्त रहेगें ।
*आमजनमानस से अनुरोध है कि यातायात सुगम बनाने में सहयोग प्रदान करें ।*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Telegram
WhatsApp