हिमांशु अग्रहरी जिला संवाददाता

भदोही 06 मई, 2023ः- ‘‘नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढ़ग से सकुशल सम्पन्न कराने के क्रम में जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) गौरांग राठी के निर्देश के क्रम में सेंट थॉमस स्कूल ज्ञानपुर में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दोनों पालियों में सुचारू ढ़ग से आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार सिंह द्वारा मतदान कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि जनपद में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराना है। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि निर्वाचन में जिन कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है वह कार्मिक अपने कार्यस्थल पर समय से पहुंचना सुनिश्चित करें। अगर निर्वाचन कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही की गई तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही संज्ञान में लाई जाएगी और उन्होंने समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद के समस्त बूथों पर मतदाता की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही प्रत्येक दशा में लगाई जाए।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्वाचन संबंधित कार्यों को गंभीरता से लें। और उन्होंने कहा कि बूथ पर अधिक संख्या में भीड़ ना लगाएं निर्वाचन की गाइड लाइन का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। बूथ में अंदर दो ही लोग रहे इसको सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अमिट स्याही इस तरीके से लगाई जाए जिससे वह मिट ना सके। उन्होंने कहा कि समस्त कार्मिक रवानगी स्थल पर समय से पहुंचे अगर कोई भी कार्मिक रवानगी स्थल पर समय से नहीं पहुंचता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही संज्ञान में लाई जाएगी।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मतदान कार्मिकों को निर्देश दिए कि मतदान से 1 दिन पूर्व पोलिंग पार्टियां रवाना होने के समय समस्त मतदान कार्मिक समय से उपस्थित हो जाए तथा प्रपत्र 25 में बताई गई 84 प्रकार की मतदान सामग्रियों को प्राप्त करके अच्छे से चेक करके ही प्रस्थान करें। जिला विकास अधिकारी ज्ञान प्रकाश द्वारा मतदान कार्मिकों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या कार्य करने हैं,कौन से कार्य नहीं करने हैं, इसके बारे में बारीकी से जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण प्रभारी अधिकारी/उपायुक्त श्रम रोजगार राजाराम द्वारा मतदान प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारी को प्रदान की गई। पोलिंग पार्टी का गठन, उनके कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की जानकारी उनको दी गई। मतदान स्थल पर जाकर क्या क्या सावधानियां बरतनी है। मतदान के दिन मतपेटिका को किस प्रकार तैयार किया जाएगा, एजेंट्स कैसे बनाए जाएंगे, मतदाता की पहचान हेतु कौन-कौन से पहचान पत्र मान्य हैं,अमिट स्याही मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी पर अवश्य लगाई जाए। मतदान शांतिपूर्ण हो, यदि कोई मतदान में व्यवधान उत्पन्न करता है या मतदान की गोपनीयता भंग करता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत उसके विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है। चौलेंज वोट, टेंडर वोट एवं अशक्त लोगों के साथ किस प्रकार से साथी उपलब्ध कराया जाएगा उसकी भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रथम पाली में 289 कार्मिक के सापेक्ष 287 कार्मिक उपस्थित रहे। जबकि दूसरी पाली में 289 कार्मिक के सापेक्ष 03 कार्मिक उपस्थित रहे। इस प्रकार दोनों पालियों में 05 मतदान अधिकारी अनुपस्थित रहे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन ड्यूटी में अनुपस्थित रहने वाले अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन न करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जाएगा एवं सम्बन्धित कार्मिकों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। डिस्ट्रीक्ट ट्रेनर राकेश कुमार सिंह एवं मास्टर टेªनरों द्वारा पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारियों को सभी बिंदुओं पर समग्रता पूर्ण जानकारी देकर प्रशिक्षित किया गया। सभी मतदान अधिकारी/कार्मिकों को निर्वाचन समाग्री किट प्रपत्र, स्टेशनरी युक्त थैला वितरित किया गया।

जिला सूचना कार्यालय भदोही द्वारा प्रसारित।

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