हिमांशु अग्रहरी जिला संवाददाता

भदोही 03 मई 2023ः-जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0 एवं न0नि0) गौरांग राठी के कुशल मार्गदर्शन एवं अपर जिलाधिकारी न्यायिक/प्रभारी अधिकारी डाक मतपत्र की अध्यक्षता में मतदान के दिन ड्यूटी पर तैनात विशेष निर्वाचकों, सेवा नियोजित निर्वाचकों, निवारक के अधीन निर्वाचकों तथा निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के मतदान हेतु डाक मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्थाओं को सम्पादित एवं प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के दृष्टिगत विकास भवन सभागार में बैठक सम्पन्न हुई।
प्रशिक्षण में प्रभारी अधिकारी डाक मतपत्र द्वारा बताया गया कि डाक मतपत्र हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (प्रारूप क) निर्वाचकों के लिए अनुदेश, (प्रारूप- ख) निर्वाचक द्वारा घोषणा (प्रारूप-ग), डाक मतपत्र हेतु लिफाफा (प्रारूप-घ) एवं आवरक (बड़ा लिफाफा) (प्रारूप-ड) के नमूने पर प्रकाश डाला गया।
मतदान दिवस में निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारी/कर्मचारी स्वयं के मतदान के अधिकार से वंचित हो जाते है और मत देने के मौलिक एवं परम् पवित्र अधिकार की सुरक्षा एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु निर्वाचन ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों/सुरक्षा कर्मियों के मतदान की समुचित व्यवस्था पर गम्भीरता से विचार किया है।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मचारी/अधिकारी मतदान से वंचित न रह जाए। निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों/सुरक्षा कर्मियों को दो श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है-निर्वाचन ड्यूटी में लगे ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों/सुरक्षा कर्मियों जो उसी जनपद के किसी न किसी नगरीय निकाय के मतदाता हों, जहॉ वे निर्वाचन ड्यूटी हेतु तैनात किये गये हैं । निर्वाचन ड्यूटी में लगे ऐसे अधिकारी/कर्मचारी/सुरक्षा कर्मी जो निर्वाचन के दौरान अपने तैनाती के जनपद से भिन्न जनपद के नगरीय निकाय के मतदाता हैं। निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों/सुरक्षा कर्मियों के मतदान की व्यवस्था पोस्टल बैलेट पेपर (मतपत्र) के माध्यम से किया जाएगा। डाक मतपत्र में उम्मीदवारों के नाम का क्रम वही होगा जो उम्मीदवारों की अन्तिम सूची में हैे। मतपत्र का नमूना पत्र के साथ संलग्न रहेगा। पोस्टल मत पत्र की नगर निकायवार संख्या का निर्धारण निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अनुमानित संख्या के आधार पर किया जाएगा। डाक मतपत्र हेतु प्रत्येक कर्मचारी को एक घोषणा-पत्र भरना होगा, इस हेतु घोषणा-पत्र के सत्यापन के लिए सक्षम अधिकारी की तैनाती काउण्टर पर करायी जायेगी। आवेदन पत्र के साथ ड्यूटी आदेश जाएगी सेवायोजक द्वारा निर्गत पहचान पत्र जाएगी। जनपद के नगरीय निकायवार मतदाता का एवं लिंग का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज हो। अन्य सिविल स्टाफ के लिए भी कार्मिक को भी यह सुविधा उपलब्ध हो। पुलिस कर्मियों को प्रारूप-क उपलब्ध हो जाए, यदि पुलिस कर्मी उसी जनपद का मतदाता है जहॉ वह निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात है तो उसे डाक मतपत्र प्राप्त कराने हेतु उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाए। विकल्प के रूप में डाक मतपत्र सुविधा केन्द्र/काउण्टर पर पुलिस कर्मियों को भी डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान की जा सकती है। मतदान के दिन निर्वाचन ड्यूटी में ड्राइवर/क्लीनर/हेलपर तथा अन्य व्यक्तियों को लगाया जाता है। पर्याप्त समय पूर्व इन सभी का चिन्हीकरण करके इनके लिए भी डाक मतपत्र की सुविधा उपर्युक्तानुसार उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रभारी अधिकारी पोस्टल बैलेट पेपर भदोही द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पंजीकृत डाक से अथवा विकल्प में डाक मतपत्र सुविधा केन्द्र/काउण्टर पर डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा प्रदान की जा सकती हैे। जिन निर्वाचकों को डाक मतपत्र निर्गत किये जाएंगे, निर्वाचक नामावली में उनके क्रमांक के सम्मुख लाल स्याही से पी0बी0 अंकित किया जाएगा।
ऐसे मतदाताओं की सूची मतदान स्थलवार उनका क्रमांक नाम, सम्बन्ध, उम्र और लिंग अंकित करते हुए सूची तैयार की जाएगी । इस सूची से पीठासीन अधिकारी मिलान करेगा कि उसे उपलब्ध करायी गयी मतदाता सूची में उन सभी मतदाताओं के क्रमांक के आगे पी0बी अंकित कर दी गयी हैे जिन्हें सूची के अनुसार डाक मतपत्र निर्गत किया गया है।
डाक मतपत्र द्वारा मतदान के सम्बन्ध में निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिकों में जागरूकता का अत्यन्त अभाव है इस हेतु प्रभारी अधिकारी पोस्टल बैलेट पेपर द्वारा विशेष प्रचार अभियान चलाये और प्रशिक्षण के दौरन डाक मतपत्र की सम्पूर्ण प्रक्रिया और उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आवश्यकता के सम्बन्ध में उन्हें भली-भॉति अवगत कराया जाए ।
डाक मतपत्र सुविधा केन्द्र/काउण्टर की स्थापना के सम्बन्ध में उम्मीदवारों को पहले सही अवगत कराना होगा। यदि उम्मीदवार का कोई अधिकृत प्रतिनिधि इस सुविधा केन्द्र/काउण्टर पर सम्पूर्ण प्रक्रिया के अवलोकन के लिए उपस्थित होता हैे तो उसके लिए बैठने की उचित व्यवस्था की जाएगी और ऐसे प्रतिनिधियों की उपस्थिति रजिस्टर मे दर्ज करायी जाएगी । डाक मतपत्र निर्गत करने के पूर्व इसके पृष्ठ भाग पर रिटर्निग आफिसर, के नमूना हस्ताक्षर की मोहर दो स्थानों पर लगायी जाएगी एक मूल मतपत्र के पृष्ठ भाग पर और दूसरी इस प्रकार लगायी जाएगी कि हस्ताक्षर का आधा भाग काउण्टर फाइल पर हो आधा मूल मतपत्र पर। निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों/सुरक्षा कर्मियों को डाक मतपत्र निर्गत किया जाए मतदाता सूची में उनके नाम के आगे लाल स्याही से पी0बी0 अंकित कर दिया जाए। डाक मतपत्र निर्गत करने का ब्यौरा अलग से एक रजिस्टर पर भी रखा जाएगा जिसमें जनपद के नगरीय निकायवार मतदाता का भाग संख्या, क्रमांक नाम सम्बन्ध उम्र एवं लिंग का विवरण अंकित किया जाएगा । प्रत्येक आफिसर प्रत्येक नगरीय निकाय हेतु अलग-अलग रजिस्टर रखेगें ।
जिन कार्मिकों को डाक मतपत्र निर्गत कर दिया जाएगा उन्हें मतदान स्थल पर मत डालने का अधिकार नही होगा, चाहे उन्होंने डाक मतपत्र का प्रयेाग न किया हो। इसके अतिरिक्त पूरे प्रशिक्षण अवधि में निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों कर्मचारियों/सुरक्षा कर्मियों को उपर्युक्त सुविधा अनुमन्य की जाएगी ताकि कोई भी कर्मचारी मतदान से वंचित न रह जाएं। इन काउण्टर पर मतदान का संचालन उन्ही नियमों एवं प्राविधानों के अधीन किया जाएगा, जिन्हें सामान्य मतदान प्रक्रिया में अपनाया जाता है।
प्रशिक्षण में उपायुक्त मनरेगा राजा राम, सहायक प्रभारी अधिकारी डाक मतपत्र अमितेश सिंह, सहित अन्य निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारी व मतकार्मिक उपस्थित रहें।

जिला सूचना कार्यालय भदोही द्वारा प्रसारित

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