हिमांशु अग्रहरी जिला संवाददाता
पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा विधानसभा उप-चुनाव व नगर निकाय चुनाव-2023 को सकुशल एवं निर्बाध रूप से सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तथा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही व अवैध/अपमिश्रित शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री पर पूर्णतः अंकुश लगाते हुए तस्करी/बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है ।
उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल नेतृत्व में थाना लालगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है । दिनांकः05.05.2023 को थाना लालगंज पुलिस बल द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना लालगंज क्षेत्र में अवैध/अपमिश्रित शराब बनाने वाले ठिकाने पर दबिश देकर 02 नफर अभियुक्तों 1.कल्लू पुत्र माधव सिंह व 2.राजकुमार पुत्र यशवन्त सिंह उर्फ लम्बू निवासीगण खजुरी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया । मौके से 120 लीटर अवैध/अपमिश्रित कच्ची शराब, 1.5 किग्रा यूरिया, 01 किग्रा गुड़, 150 ग्राम नौसादर सहित शराब बनाने में प्रयुक्त 05 अदद एल्युमिनियम का पात्र व 05 अदद टीन कनस्तर पाइप युक्त तथा 02 अदद मोटरसाइकिल को बरामद करते हुए भट्ठीयों को नष्ट किया गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लालगंज पर मु0अ0स0-121/2023 धारा 60/60(2) उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क/आबकारी अधिनियम व 272 भादवि पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है ।
*विवरण पूछताछ —*
गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे अपमिश्रित कच्ची शराब का निर्माण व बिक्री करने का काम करते है तथा बिक्री से अर्जित धनराशि को आपस में बांट लेते है । शराब निर्माण में महुआ आदि में गुड़ सहित अन्य सामाग्री मिलाकर लहन तैयार करते है जिसे भट्ठियों पर गर्म कर पाइप युक्त कनस्तरों एवं पात्रों का प्रयोग कर अपमिश्रित कच्ची शराब बनाते है जिसे तीक्ष्ण एवं नशीला बनाने हेतु उसमें यूरिया एवं नौसादर भी मिला देते है ।
*नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —*
1.कल्लू पुत्र माधव सिंह निवासी खजुरी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-25 वर्ष ।
2.राजकुमार पुत्र यशवन्त सिंह उर्फ लम्बू निवासी खजुरी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-27 वर्ष ।
*बरामदगी विवरण —*
120 लीटर अवैध/अपमिश्रित कच्ची शराब ।
1.5 किग्रा यूरिया , 01 किग्रा गुड़, 150 ग्राम नौसादर ।
05 अदद एल्युमिनियम का पात्र व 05 अदद टिन का कनस्तर पाइप युक्त ।
02 अदद मोटरसाइकिल
*पंजीकृत अभियोग —*
मु0अ0सं0-121/2023 धारा 60/60(2) उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क/आबकारी अधिनियम व 272 भादवि थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।
*आपराधिक इतिहास —*
( अभियुक्त कल्लू पुत्र माधव सिंह उपरोक्त )
1.मु0अ0सं0-161/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।
2.मु0अ0सं0-48/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।
*गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —*
प्रभारी निरीक्षक थाना लालगंज ज्ञानू प्रिया मय पुलिस टीम ।