हिमांशु अग्रहरि जिला संवाददाता
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना हलिया पर आयुध अधिनियम के सम्बन्ध में पंजीकृत 02 अभियोगों में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-हेमन्त सिंह, विवेचक निरीक्षक रामसुमेर सरोज व मधुप कुमार सिंह, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी अरुण कुमार सिंह तथा पैरोकार-आरक्षी सोनू राव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सिविल जज(जू.डि.)-03 मीरजापुर-रूचि भाटी द्वारा थाना हलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-84/2018 धारा 3/25 आयुध अधिनियम व मु0अ0सं0-85/2018 धारा 4/25 आयुध अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त सलीम नट पुत्र कलीम नट निवासी बसहीकलां थाना लालगंज जनपद मीरजापुर को उपरोक्त दोनो अभियोगो में 01-01 वर्ष के साधारण कारावास एवं ₹ एक-एक हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 10 दिवस के अतिरिक्त सा0कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
इसी क्रम में थाना हलिया पर चोरी के सामान की बरामदगी के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-हेमन्त सिंह, विवेचक निरीक्षक रविन्द्र प्रताप यादव, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी अरुण कुमार सिंह तथा पैरोकार-आरक्षी सोनू राव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सिविल जज(जू.डि.)-03 मीरजापुर-रूचि भाटी द्वारा थाना हलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-83/2018 धारा 411/414 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त सलीम नट पुत्र कलीम नट निवासी बसहीकलां थाना लालगंज जनपद मीरजापुर को 03 वर्ष के साधारण कारावास एवं ₹ 2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिवस के अतिरिक्त सा0कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
