हिमांशु अग्रहरि जिला संवाददाता
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना जमालपुर पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा 02 आरोपियों, प्रत्येक को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 11-11 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
दिनांकः11.08.2020 को एक व्यक्ति द्वारा थाना जमालपुर पर नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी । जिसके आधार पर थाना जमालपुर पर मु0अ0सं0-74/2020 धारा 376,506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना जमालपुर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । अभियोजन अधिकारी-एसपीपी सुनीता गुप्ता, विवेचक उप-निरीक्षक विजय कुमार सरोज, पैरोकार- मुख्य आरक्षी शिवमुनी यादव व कोर्ट मुहर्रिर महिला आरक्षी सुनीता व आरक्षी-बिट्टू कुमार सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर (संतोष कुमार त्रिपाठी) द्वारा अन्तर्गत धारा 376 भादवि व समतुल्य धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा 506 भादवि में दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों 1.सोनू पुत्र मुन्ना बियार निवासी ग्राम भभौरा थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर व 2.दिनेश पुत्र शंकर निवासी ग्राम देवरिल्ला थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर, प्रत्येक को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 11-11 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
*सजायाफ्ता अभियुक्तगण —*
1.सोनू पुत्र मुन्ना बियार निवासी ग्राम भभौरा थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर ।
2.दिनेश पुत्र शंकर निवासी ग्राम देवरिल्ला थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Telegram
WhatsApp