हिमांशु अग्रहरि जिला संवाददाता
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना कछवां पर हत्या के प्रयास से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-03 मीरजापुर द्वारा 04 आरोपियों, प्रत्येक को 04-04 वर्ष के कारावास एवं ₹ 25-25 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
दिनांकः17.06.2003 को वादिनी अर्चना पत्नी शिवनारायण उपाध्याय निवासिनी सरावां थाना कछवां जनपद मीरजापुर द्वारा थाना कछवां पर नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध वादिनी के घर वालों को गाली गलौज देते हुए मारपीट कर गंभीर रुप से घायल करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी । जिसके आधार पर थाना कछवां पर मु0अ0सं0-143/2003 धारा 324,323,504 भादवि पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के दौरान धारा 307,426 भादवि व 4/25/27 आय़ुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत हत्या का प्रयास करने की घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना कछवां पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी उदय प्रताप सिंह, विवेचक उप-निरीक्षक गोपाल सिंह, पैरोकार- आरक्षी लवकुश व कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी-अखिलेश द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-03 मीरजापुर (चन्द्रशेखर मिश्र) द्वारा धारा 308 सपठित 34 भादवि व 324 सपठित 34 भादवि में दोषसिद्ध 04 अभियुक्तों, प्रत्येक को 04-04 वर्ष के कारावास एवं ₹ 25-25 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02-02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
*सजायाफ्ता अभियुक्तगण —*
1.कृपाशंकर उपाध्याय उर्फ मुन्ना पुत्र पारसनाथ निवासी ग्राम सरावां थाना कछवां जनपद मीरजापुर ।2. बागीश कुमार उर्फ अन्तिम पुत्र पारसनाथ निवासी ग्राम सरावां थाना कछवां जनपद मीरजापुर ।
3.गिरिश कुमार उर्फ बबलू पुत्र मुरलीधर उपाध्याय निवासी ग्राम सरावां थाना कछवां जनपद मीरजापुर ।
4.विनोद कुमार उपाध्याय पुत्र मुरलीधर उपाध्याय निवासी ग्राम सरावां थाना कछवां जनपद मीरजापुर ।

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