हिमांशु अग्रहरि जिला संवाददाता श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना चील्ह पर आयुध अधिनियम के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-योगेश कुमार त्रिवेदी, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी पंकज गौड़ तथा पैरोकार-आरक्षी राममूरत यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सिविल जज(सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कोर्ट नम्बर-02 मीरजापुर-अंजुम सैफी द्वारा थाना चील्ह पर पंजीकृत मु0अ0सं0-148/1999 धारा 25 आयुध अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त शंकर बिन्द पुत्र मुन्नर बिन्द निवासी प्रधान डड़िया थाना चील्ह जनपद मीरजापुर को जेल में बितायी गई अवधि एवं ₹ 4000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस के अतिरिक्त सा0कारावास की सजा भुगतनी होगी ।