हिमांशु अग्रहरि जिला संवाददाता
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना अहरौरा पर मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-अम्बरीश पाण्डेय, विवेचक-उपनिरीक्षक रणजीत सिंह, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी अजय यादव तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी पंकज यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सिविल जज(जू.डि.)-01, मीरजापुर-अंकित कुमार त्यागी द्वारा थाना अहरौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-208/1992 धारा 323,504,506 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त भोला यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी धुरिया थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर को न्यायालय बैठने हेतु नियत अवधि तक की सजा एवं ₹ 1500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Telegram
WhatsApp